



नरसिंहपुर/बिजली चोरी के झूठे आरोपों में फंसे एक नागरिक देवेश नौरिया को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज मामले में, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) वैभव सक्सेना की अदालत ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करते हुए बरी कर दिया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों की गहन जांच-पड़ताल के बाद, अदालत ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश दुबे ने प्रभावशाली पैरवी की, जिसके चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया।
यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और अधिवक्ता आकाश दुबे की कानूनी दक्षता का परिचायक है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति दिलाई।
मध्यप्रदेश नरसिंहपुर प्रिंस राजकुमार दुबे
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