बहादरपुर मार्ग अग्रवाल पेट्रोलपंप पर हुई लूट के आरोपितो को जिला सत्र न्यायालय बुरहानपुर ने पांच-पांच साल के सश्रम कारवास एवम डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में बहादरपुर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट कर 28 हजार रुपये एवम एलइडी लूटने वाले तीन आरोपियों पर बुरहानपुर जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा आरोपियों पर पांच-पांच साल के सश्रम कारवास के साथ ही डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड से न्यालय ने किया दंडित।

वाईट-कैलाश नाथ गौतम, जिला लोक अभियोजन अधिकारी

उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादरपुर रोड स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर देररात 29 अक्टूबर 2020 की में लूट करने आये तीन बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान लूट करने वाले आरोपियों ने कर्मचारियों से मारपीट कर उनके हाथ-पैर बांधे और गल्ले में रखे लगभग 28 हजार व एक एलइडी मोनीटर लेकर फरार हो गए थे।

दूसरे दिन कर्मचारी ने इस पूरी घटना की लालबाग थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, बतादे की लालबाग पुलिस ने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले थे, जिसमें लूटपाट करते हुए तीन व्यक्ति दिखाई दिए थे कपड़े व कद काठी के आधार पर घटना स्थल के आस पास व अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे।

 

जिसमें राजपुरा गली में आरोपितों के आवागमन की जानकारी पुलिस को लगी थी, इस संदेह के आधार पर आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके पास से लूट का माल बरामद हुआ था, बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक ने इसे चिन्हित प्रकरणों में शामिल किया था, पूरी सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायालय ने आरोपितों को लूट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

 

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