
कटनी शहर में सार्वजनिक मार्गों पर दुकान का सामान रखकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सुगम आवागमन और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निगम की अतिक्रमण शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। नदीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत रूप से दुकान की सामग्री रखकर रास्ता बाधित करने वाले 95 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम अधिनियम 1956 की संबंधित धाराओं के तहत जारी नोटिस में 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आवागमन और सफाई में बन रहे थे बाधा
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक सार्वजनिक मार्ग नागरिकों के आवागमन के लिए हैं। दुकानों का सामान सड़क या मार्ग पर फैलाने से यातायात प्रभावित होने के साथ ही सफाई व्यवस्था में भी परेशानी आती है और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। निगम ने अतिक्रमण अमले को ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इन इलाकों में भी जारी है कार्रवाई
नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्रों के साथ-साथ बस स्टैंड, स्टेशन रोड, गोल बाजार, रूई बाजार, झंडा बाजार, मुख्य स्टेशन रोड, सुभाष चौक और जिला चिकित्सालय मार्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।








