
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप सहित कई प्रकार की सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब आम लोगों को कफ सिरप और निर्धारित श्रेणी की अन्य सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना होगा और मेडिकल स्टोर पर प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य रहेगा। अब तक कुछ प्रकार की सिरप ओवर-द-काउंटर दवाओं के रूप में उपलब्ध थीं, जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची खरीदा जा सकता था। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं, जिससे गलत उपचार, दुष्प्रभाव और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में दूषित कफ सिरप से जुड़े मामलों ने देश और विदेश में चिंता बढ़ाई थी। ऐसे में सरकार का यह कदम दवा गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और जनस्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल सरकार की इस नई व्यवस्था के बाद अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी।






