“हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी! कटनी में खिरहनी ओवरब्रिज से अब भी गुजर रहे भारी वाहन, नागरिकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन”

newsvoiceofindia/

कटनी शहर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आम नागरिकों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्पष्ट आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक कटनी को ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें खिरहनी ओवरब्रिज एवं उससे जुड़े रहवासी क्षेत्रों से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर के भीतर यातायात दबाव और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के उद्देश्य से जुहला बायपास का निर्माण किया गया था, ताकि भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश न करें। इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रात्रि के समय भारी वाहन बायपास को नजरअंदाज कर शहर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और खिरहनी ओवरब्रिज होते हुए चांडक चौक की ओर आवागमन कर रहे हैं।
यह स्थिति खिरहनी ओवरब्रिज एवं गर्ग चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारी वाहनों के इस अवैध आवागमन से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई है।
ज्ञापन में बताया गया कि इस समस्या को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 18399/2014 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2015 को खिरहनी ओवरब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए थे। आदेशों के पालन न होने पर याचिकाकर्ता लल्लूलाल गुप्ता द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 1912/2015 प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2016 को स्पष्ट एवं बाध्यकारी आदेश पारित करते हुए खिरहनी ओवरब्रिज से भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।

इसके बावजूद आज भी बीच बस्ती, रहवासी क्षेत्र, तिलक कॉलेज मोड़ और खिरहनी ओवरब्रिज से भारी वाहन निर्बाध रूप से गुजर रहे हैं, जो न केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है, बल्कि आम जनता की जान-माल के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ है।

आम नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित CONC याचिका क्रमांक 1912/2015 के आदेश दिनांक 31/08/2016 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए खिरहनी ओवरब्रिज एवं उससे जुड़े समस्त रहवासी क्षेत्रों से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि शहरवासी भयमुक्त होकर सुरक्षित आवागमन कर सकें।

 

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