“डॉग बाइट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त – अब नहीं चलेगी लापरवाही, बच्चों-बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि”

नई दिल्ली से बड़ी खबर — देश में लगातार बढ़ते डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा — “अब हालात अलार्मिंग हो चुके हैं, आम जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कदम बेहद जरूरी हैं।”

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाया जाए।
साथ ही सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द ठोस और प्रभावी नीति बनाकर अमल सुनिश्चित करें,
ताकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भयमुक्त माहौल में रह सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस मुद्दे पर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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