एमपी ट्रांसको ने कार्मिकों के गृह भाड़ा भत्ते को किया पुनरीक्षित

जबलपुर। एम पी ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने अपने कार्मिकों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) के पुनरीक्षित आदेश जारी कर दिए हैं।

एम पी ट्रांसको के अतिरिक्त मुख्य अभियंता  धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार, दिनांक 3 अप्रैल 2025 के अनुसार, शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित गृह भाड़ा भत्ते के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों सहित अपनाया है।

पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता इस प्रकार है: 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिकों को उनके मूल वेतन का 10% गृह भाड़ा भत्ते के रूप में देय होगा. 3 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 7% होगी। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 5% निर्धारित की गई है।

किन्हें नहीं मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कार्मिक जो:कंपनी आवास में रह रहे हैं याकिराया रहित कंपनी आवास में निवासरत हैं, या किराया रहित आवास के बदले कोई अन्य भत्ता प्राप्त कर रहे हैं,उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देय नहीं होगा।साथ ही, संविदा, तदर्थ, स्थायी-कर्मी व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी और यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा।

 

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