
कटनी। निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने 02 ठेकेदार मनोज कुमार सिंह ठेकेदार आगरा मोहल्ला जिला पन्ना एवं पंकज प्रतीक जैन ठेकेदार रीठी जिला कटनी को निविदा शर्तो का पालन न करने परफारमेंस एवं अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि जमा कराते हुये अनुबंध निष्पादित न किये जाने के कारण स्वीकृति निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई तथा मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ए एफ-/2023/18-2/1245,भोपाल दिनांक 03 फरवरी 2023 के क्रम में ठेकेदारों की जमा अमानत राशि को राजसात करते हुये नगरपालिक निगम कटनी की निविदाओं में भाग लेने हेतु 02 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है
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