“मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई: 10 दवा दुकानों को नोटिस, लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी”  

कटनी जिले में औषधियों की बिक्री और भंडारण व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की बिक्री पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी के बिना की जा रही थी। इसके अलावा ग्राहकों को बिल या कैश मेमो जारी नहीं किए जा रहे थे, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री के लिए आवश्यक प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और अन्य अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। वहीं दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी कई स्थानों पर अधूरे या अनुपलब्ध पाए गए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जिन मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया है उनमें साईं मेडिकल एंड जनरल स्टोर हरदुआ, नवीन मेडिकल स्टोर रीठी, अनिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर देवगांव, संदीप मेडिकल स्टोर बहोरीबंद, प्रकाश मेडिकल, आदित्य मेडिकल बहोरीबंद, गौतम मेडिकल, गणेश मेडिकल, मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर पिपरोंध तथा माहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर निवार पहाड़ी शामिल हैं।

औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित मेडिकल स्टोर्स द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए जा सकते हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है।

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