“कटनी में अब Dog Registration अनिवार्य – बिना पंजीयन लगेगा जुर्माना!”

कटनी। शहर में पालतू श्वानों को लेकर अब नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं 1961 के तहत अब नगरीय क्षेत्र में पालतू कुत्तों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर निगम कटनी ने सभी श्वान पालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पालतू श्वानों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, अन्यथा उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

आवेदन कहां मिलेगा?

पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निगम प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। श्वान मालिक नगर निगम कटनी के स्वास्थ्य विभाग, कक्ष क्रमांक 66 से या अपने वार्ड के दरोगा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे होगा पंजीयन?

आवेदन पत्र के साथ श्वान का फोटो, टीकाकरण की जानकारी, निवास और स्वच्छता व्यवस्था का विवरण देना होगा। इसके साथ 150 रुपये का वार्षिक शुल्क जमा कर पंजीयन आसानी से कराया जा सकता है।

बिना रजिस्ट्रेशन लगेगा जुर्माना

नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर की सीमा में बिना पंजीयन पालतू श्वान रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाएगा।

क्या है मकसद?

स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य शहर में पालतू और आवारा श्वानों का बेहतर प्रबंधन करना, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण पाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

साथ ही, पंजीयन होने से श्वानों का रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे किसी भी शिकायत या समस्या का समाधान करना आसान हो जाएगा।

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