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इलाहाबाद/ कटनी निवासी नाजिम खान को उत्तर प्रदेश के चंदौली थाना में दर्ज अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नाजिम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जांच के बाद एक बार फिर नाजिम का नाम प्रकरण से हटा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति राजू मिश्रा एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2026 को निर्धारित की है। तब तक याचिकाकर्ता नाजिम खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
क्या था पूरा मामला:
दरअसल, उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस ने 27 अक्टूबर 2025 को एक चार पहिया वाहन को पकड़ने का दावा किया था, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था। पुलिस के अनुसार, जब्त वाहन पर लगी नंबर प्लेट एमपी 21 जेडएफ 0001 थी, जो कागजों में नाजिम खान के नाम से पंजीकृत बताई गई।
हालांकि, नाजिम खान का दावा था कि घटना के समय संबंधित वाहन कटनी में उनके घर पर मौजूद था, और वह स्वयं भी कटनी में ही थे। इसके बावजूद, वाहन चालक के बयान के आधार पर नाजिम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
नाजिम ने बताया झूठा फंसाने का आरोप:
अपने खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताते हुए नाजिम खान ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायत की थी। साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद नाजिम खान की भूमिका संदिग्ध नहीं पाई गई, जिसके चलते उनका नाम प्रकरण से हटा दिया गया। इसके बावजूद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए नाजिम ने पुनः कोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट से मिली राहत:
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए नाजिम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2026 को होगी।






