बरही में आयोजित जनसुनवाई में पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना तीन स्वास्थ्य कर्मियों को पड़ा महंगा…,लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कलेक्टर श्री यादव के सख्त तेवर..सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही के फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को किया निलंबित—— 

 

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही के चिकित्सा अधिकारी एवं आयुष चिकित्सा अधिकारी को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

कटनी – कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की विशेष मौजूदगी में बीते मंगलवार को तहसील बरही के प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही के फार्मासिस्ट ग्रेड-2  दीपक बसोर के अनुपस्थित रहने और कर्तव्य से हमेशा गायब रहने का मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर दिलीप यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने निर्देश दिए थे।

कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही में निलंबन अवधि में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 दीपक बसोर का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्लीमनाबाद नियत किया गया है। साथ ही निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

चिकित्सा अधिकारी एवं आयुष चिकित्सा अधिकारी को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

तहसील प्रांगण बरही में मंगलवार 18 फरवरी को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा उपस्थिति पंजी के निरीक्षण के दौरान डॉ भारती सिंह (चिकित्सा अधिकारी) सामु.स्वा. केन्द्र बरही के अनुपस्थित रहने और जनसुनवाई उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नही पाया था। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने इस कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.के.अठ्या द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जबकि एक अन्य मामले में तहसील प्रांगण बरही में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान दो व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही में पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव गुप्ता द्वारा  सामान्य पर्चे पर 390 रूपये मूल्य की दवाईयां बाहर से मंगाये जाने तथा एलोपैथिक दवाइयों से मरीजों का उपचार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उक्त कृत्य को  म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.के.अठ्या द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में जवाब तत्काल समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। जवाब समय अवधि में प्राप्त न होने की स्थिति में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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