कलेक्टर ने दिखाया सक्त तेवर बरही में अवैध कॉलोनी के मामले में 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने जारी किया अंतिम सूचना पत्र 16 दिसंबर को कलेक्टर कोर्ट में पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित

कटनी – कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बरही तहसील के अवैध कॉलोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है वही इसको लेकर अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 16 दिसंबर की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय मे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए

ये है पूरा मामला

गोरतलब है कि कलेक्टर न्यायालय ने ग्राम बरही के पटवारी हल्का नंबर 10 के भूमि खसरा नंबर 1197 रकवा 0.457 हेक्टेयर भूमि पर बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि स्वामी लक्ष्मी प्रसाद, सप्तमी प्रसाद, अशोक कुमार और राजकुमारी बाई पुत्री झुल्ली निवासी बरही द्वारा कृषि भूमि जो वर्ष 2009 – 2010 से 2022-2023 के अनुसार खसरा नंबर 1197 का रकवा 0.457 हेक्टेयर मे से कुल 31 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। इसके लिए कलेक्टर श्री यादव द्वारा इन्हे 16 अगस्त 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब मे यह तर्क दिया गया कि बहन व भाई की शादी करने हेतु पैसों की आवश्यकता होने के चलते भूमि का विक्रय किया गया है जिससे इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि आपके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो इन भूखंडों पर आवासीय अथवा गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखते है को भूमि का विक्रय नहीं किया गया है।इस मामले मे एस.डी.एम विजयराघवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय की गई भूमियों का उपयोग आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया जा रहा है। बिना कालोनाईजर लाइसेंस प्राप्त किये यह कृत्य नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है।

निर्देश 15 दिन में हटाए सभी निर्माण

कलेक्टर दिलीप यादव ने इस मामले में कॉलोनाइजर द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब को समाधान कारक नहीं पाया और निर्देशित किया है कि वे उल्लेखित खसरा नंबर में निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस के भीतर हटा दें। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय ने कॉलोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए 16 दिसंबर की शाम 4 बजे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए है। वहीं इस मामले मे कलेक्टर श्री यादव ने तहसीलदार बरही को खसरा नंबर 1197 रकवा 0.457 हेक्टेयर के कैफियत के कॉलम नंबर 12 में भूमि का अंतरण प्रतिषेध किया है और संबंधित प्रविष्टि दर्ज कर तहसीलदार बरही को 16 दिसंबर के पहले पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु कहा है।

Leave a Comment

SANSKRITIIAS , IAS COACHING
[democracy id="1"]
SANSKRITIIAS , IAS COACHING