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कटनी – कैमोर से झुकेही तक संचालित स्टोन क्रशर एवम चुना भट्टा क्यो उड़ा रहे हैं नियमो का माखौल 2024 तक प्रधानमंत्री जी के टी वी मुक्त भारत पर रूकावट बनने वाले स्टोन क्रशर एवम चुना भट्टा संचालकों पर कार्यवाही करने में सक्षम विभाग की आखिर क्यो फूल रही है सांसे।
बतादे अमेहटा, महगाव, बड़ारी में कटनी जिले में सबसे अधिक हो सकते है टी वी रोगी रोगियों की जांच होना अति आवश्यक
क्या कहते हैं नियम
चूना भट्टा संचालित करने के लिए 15 मीटर मतलब 45 फिट ऊंची चिमनी होना चाहिए एवम श्रमिको के लिए मास्क,हेलमेट एवम अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए लेकिन आप देख सकते है बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूर काम कर रहे हैं। स्टोन क्रेशर संचालक को डस्ट क्लस्टर,पानी का छिड़काव,15 फिट ऊंची दीवाल एवम क्रेशर के चारो तरफ ग्रीन बेल्ट होना है अनिवार्य है।
लेकिन इस बात की ना तो प्रदूषण विभाग को चिंता है और ना ही जिला प्रशासन को आखिर इस बात से जिला प्रशासन क्यों है अनजान यहां रहने वालो की फिक्र पर यह सवाल बना हुआ है।
बहरहाल खबर के बाद जांच कार्यवाही की खानापूर्ति कर फिर हो जाएंगे यह सब सक्रिय, सवाल यह है कि अब खबर के बाद जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है यह देखने वाली बात होगी।






