
कटनी, 9 जुलाई 2026। कटनी नगर निगम से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण में आज जिला न्यायालय कटनी ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद कुरेशी को जमानत प्रदान कर दी। आरोपी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके पश्चात जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस हुई। सभी तथ्यों एवं अभिलेखों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब स्टेशन रोड स्थित नो पार्किंग क्षेत्र से वाहन हटाने को लेकर नगर निगम कर्मचारियों एवं आरोपी पक्ष के बीच कथित विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन, कोतवाली थाने का घेराव तथा चक्का जाम किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता यश खरे ने आरोपी को न्यायालय में आत्मसमर्पण कराते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया तथा विस्तृत एवं प्रभावी बहस के माध्यम से अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं विधिक तर्कों पर विचार करने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान स्कूटी वाहन की जब्ती की वैधता का मुद्दा भी न्यायालय के समक्ष उठाया गया। बचाव पक्ष के अनुसार माननीय न्यायालय ने वाहन की जब्ती को अवैध मानते हुए कटनी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, कटनी को संबंधित स्कूटी वाहन तत्काल छोड़े जाने के संबंध में निर्देश जारी किए।
नगर निगम के धरना-प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई तथा न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।






