
कटनी (13 मार्च) -अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती साधना परस्ते द्वारा पत्र जारी कर शासकीय संपत्ति एवं ओव्हर ब्रिज में होर्डिग्स एवं बैनर लगाने के कृत्य पर संपत्ति विरूपण अधिनियिम 1994 के विपरीत होने का लेख किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पत्र मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ को शासकीय संपत्ति एवं ओव्हर ब्रिज में र्हाेडिंग्स तथा बैनर को हटाने तथा अपने स्तर से लोक संपत्तियों को विरूपित होनें से रोकने हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए है।
जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से गौरी ग्राम के लिए करीब 70 लाख रूपये की राशि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत सड़क बनने से यहां के रहवासियों की मुश्किलें होंगी समाप्त
Views: 222






