



कटनी।।नगर पालिक निगम कटनी के अधिकारियों, कर्मचारियों को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु निकाय द्वारा सीयूजी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल के संज्ञान में आया कि निकाय के शत प्रतिशत सीयूजी सेवा का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस पर निगमायुक्त द्वारा आदित्य मिश्रा स्टोर कीपर को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, किन्तु स्टोर कीपर द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करने पर 500/- रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करते हुये दण्डित किये जाने के साथ सचेत किया है कि भविष्य में निर्देशों का उल्लंघन करने पर दीर्घ शास्ति से दंडित किया जावेगा।
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