“बड़ी कार्रवाई: 11 आवेदनों में देरी पर 5 पंचायत सचिवों पर 19 हजार रुपये का जुर्माना.. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन समय पर जारी नहीं करने पर कलेक्टर आशीष तिवारी सख्त”

कटनी।कटनी जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 5 पंचायत सचिवों और उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों पर कुल 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 11 आवेदनों का निराकरण तय समय-सीमा के बाद किया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। जिला योजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर विंकी सिंहमारे उइके ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत पोंनिया के सचिव हिम्मत सिंह पर 3 हजार रुपये, नदवान की सचिव राजकुमारी चतुर्वेदी पर 5 हजार रुपये, छिहाईपिपरिया के सचिव दीपक कुमार गौतम पर 1 हजार रुपये, बड़वारा के सचिव रंजीत सिंह चौहान पर 7 हजार 500 रुपये और इमलाज के सचिव राजकुमार श्रीवास पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रशासन के अनुसार जुर्माने की यह राशि संबंधित सचिवों के आगामी वेतन से काटी जाएगी और शासन के खाते में जमा कराई जाएगी। वहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावित आवेदकों को प्रतिकार यानी मुआवजा भी दिया जाएगा।

कलेक्टर के इस सख्त कदम को सरकारी सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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