
कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने एवं परिशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नीलांबर मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंचायत परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्थल, जुलूस, नारेबाजी आदि पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है।





