
कटनी | 25 जुलाई 2025 न्यूज़ वॉइस ऑफ़ इंडिया
कटनी जिले में स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा के माध्यम से स्कूल लाने और ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत लिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।
जारी आदेश में कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला
शुक्रवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में यह सहमति बनी कि ई-रिक्शा में बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के,और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूली बच्चों का परिवहन किया जा रहा है, जो उनकी सुरक्षा के लिहाज़ से अत्यंत ख़तरनाक है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति चिंताजनक है और बच्चों की जान जोखिम में डालने वाला कृत्य है।
जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि समय-समय पर समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में ई-रिक्शा दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिसमें स्कूली बच्चों की जान पर संकट देखा गया है। इन समाचारों से स्पष्ट होता है कि ई-रिक्शा, स्कूली बच्चों के लिए न तो संरक्षित हैं और न ही मानक अनुरूप।
किस पर लागू होगा यह प्रतिबंध
यह प्रतिबंध सभी ई-रिक्शा चालकों, अभिभावकों, स्कूल प्रशासन, तथा संबंधित परिवहन एजेंसियों पर लागू होगा जो ई-रिक्शा के माध्यम से छात्रों को लाने-ले जाने की व्यवस्था करते हैं।
अब स्कूली बच्चों के लिए ई-रिक्शा उपयोग पूरी तरह वर्जित
अभिभावकों और स्कूलों से अपील की गई है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक सुरक्षित साधनों का उपयोग सुनिश्चित करें।






