गणतंत्र दिवस पर लापरवाही, शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान! सहायक शिक्षक तत्काल निलंबित

newsvoiceofindia /

कटनी।राष्ट्रीय ध्वज संहिता के उल्लंघन के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कटनी राजेश अग्रहरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए विकासखण्ड बहोरीबंद के शासकीय प्राथमिक शाला अमाड़ी में पदस्थ सहायक शिक्षक राकेश श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला अमाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रभारी सहायक शिक्षक राकेश श्रीवास्तव द्वारा कटा-फटा एवं क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यह कृत्य भारतीय ध्वज संहिता 2002 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी ने इसे घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। साथ ही बताया कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध कदाचरण की श्रेणी में आता है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक शिक्षक राकेश श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद नियत किया गया है।
इसके साथ ही निलंबन काल में उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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