



सचिव कृष्णकांत शुक्ला की दो और ओंकार गर्ग की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के आदेश पारित
कटनी दो विभागीय जांच के प्रकरणों में जिला पंचायत के सीईओ ने विभागीय जांच का परिशीलन करते हुए कृष्णकांत शुक्ला सचिव ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1, जनपद रीठी और ओमकार गर्ग सचिव ग्राम पंचायत सोमा कला जनपद पंचायत बहोरीबंद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए क्रमशः दो वार्षिक वेतन वृद्धि और एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचई प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया है। जारी आदेश में जिला सीईओ गेमावत ने निलंबन अवधि को कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर निराकरण करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के सीईओ गेमावत ने विभागीय जांच कर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच में अपचारी लोक सेवको के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों में वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही किया जाना प्रमाणित पाया गया। जिसके फलस्वरूप सीईओ जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने सचिवों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की।